सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टिकर, लोगो और झंडे खरीददारों का रिकॉर्ड और आईडी प्रमाण पत्र बिना बैचना होगा गैर कानूनी
- By Vinod --
- Friday, 28 Jun, 2024
DC issued orders for action under section 144 in Chandigarh
DC issued orders for action under section 144 in Chandigarh- चंडीगढ़। देश में आतंकवादी हमले मानव जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा शांति भंग करते हैं और सार्वजनिक शांति भंग करते हैं। इसके मद्देनजर यूटी के प्रशासक विनय प्रताप द्वारा शहर में धारा 144 के अंतर्गत जारी किए आदेश के मुताबिक कोई व्यक्ति सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टिकर, लोगो और झंडे खरीददारों का रिकॉर्ड और आईडी प्रमाण पत्र के बिना बेचा नहीं जायेगा।
डीसी के मुताबिक आतंकवादी आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टिकर, लोगो और झंडे और किसी अन्य वस्तु का दुरुपयोग करते हैं। इन परिस्थितियों में, राय है कि इन सरकारी बलों से संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना चाहिए ताकि ऐसे कर्मियों की आड़ में असामाजिक तत्व नागरिकों के लिए खतरा पैदा न कर सकें और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।
आदेश की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए, इसे एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है और यह आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगाI
यह आदेश 29.06.2024 को शून्यकाल से लागू होगा और 27.08.2024 तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के साथ-साथ जिला न्यायालय, चंडीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर इसकी प्रति चिपकाकर और डीपीआर चंडीगढ़ के कार्यालय के माध्यम से क्षेत्र में प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा प्रख्यापित किया जाएगा।